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Monday, May 7, 2012

शत्रुता की भावना भड़काने को लेकर फंसे मोदी

 नरेंद्र मोदी को उच्चतम न्यायालय ने दिया करारा झटका। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है शत्रुता की भावना भड़काने को लेकर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ अभियोग चलाया जा सकता है  2002 के दंगों के दौरान विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता की भावना गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही और अधिक हवा दी थी । रामचंद्रन की रिपोर्ट जाफरी की शिकायत को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट के बिल्कुल विपरीत है।रामचंद्रन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टया धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता भड़काने और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने का मामला बनता है। 
भाजपा के अनुसार ये  कानून की प्रक्रियाएं हैं जिसमे  साक्ष्य की जरूरत होती है न कि इसमें किसी एमीकस क्यूरी या वकील के विचार से कानून चलता है।एसआईटी ने इससे पहले मोदी और अन्य को क्लीन चिट दी थीअब मोदी के उपर क्या फैसला आता है ये तो आने वाले समय के साथ पता चल ही जायेगा । 

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